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Monday, 30 March, 2026
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आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों ने फैसला सुनाए जाने के बाद धमकी दी

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बिजनौर (उप्र), 28 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद दो दोषियों ने यहां खुली अदालत में पीठासीन न्यायाधीश और शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धमकी दी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजित पवार ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) निजेंद्र कुमार ने 19 मई 2024 को धामपुर थाना क्षेत्र के मटौरा दुर्ग गांव में पुखराज की हत्या के मामले में फैसला सुनाया।

पवार ने कहा कि पुखराज को कार से कुचलने के मामले में दोषी जयदीप और पिंटू चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

उनके अनुसार, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद, दोनों व्यक्तियों ने कथित तौर पर न्यायाधीश और शिकायतकर्ता अंजलि को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंजलि की शादी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई है और उसने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ उसके पिता पुखराज ने अदालत में मुकदमा दायर किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुकदमे से नाराज जयदीप ने पिंटू चौहान के साथ मिलकर पुखराज पर कथित तौर पर कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने कहा कि हालांकि मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन धमकियों के बाद सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं।

भाषा सं जफर सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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