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Thursday, 19 September, 2024
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नारदा मामले में बंगाल के दो मंत्रियों, TMC विधायक और पूर्व मेयर को मिली अंतरिम जमानत

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश पर नारदा मामले में बंगाल के दो मंत्रियों, TMC विधायक और पूर्व मेयर को मिली अंतरिम जमानत स्टिंग टेप मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चारों नेताओं को 17 मई की सुबह को गिरफ्तार किया था.

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कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारदा मामले में बंगाल के दो मंत्रियों, TMC विधायक और पूर्व मेयर को मिली अंतरिम जमानत स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों – सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी.

उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इन सभी को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगायीं हैं. पीठ ने चारों आरोपी नेताओं को दो-दो लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है. ये सभी नज़रबंद हैं.

पीठ ने उनसे मामले के संबंध में मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने पर वे डिजिटल माध्यम से उनसे मुलाकात करें.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश पर नारदा मामले में बंगाल के दो मंत्रियों, TMC विधायक और पूर्व मेयर को मिली अंतरिम जमानत स्टिंग टेप मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चारों नेताओं को 17 मई की सुबह को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को 17 मई को अंतरिम जमानत दी थी लेकिन उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंड पीठ ने बाद में फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद इन नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

पांच न्यायाधीशों की पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी शामिल थे.


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