इंदौर: हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी. दोनों आरोपी मामले में पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से यहां केंद्रीय जेल में बंद हैं.
न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के पांच फरवरी को पारित एक आदेश के आलोक में निचली अदालत को आदेश दिया कि वह सदाकत खान (23) और नलिन यादव (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे.
गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी (32) को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी. इस आदेश के आलोक में उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने मामले के दो अन्य आरोपियों- प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को 12 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी.
खान और यादव के वकीलों ने शीर्ष अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय से गुहार की कि समानता के न्यायिक सिद्धांत के आधार पर उनके मुवक्किलों को भी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. इस पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत के लिए दोनों आरोपियों की अर्जी मंजूर कर ली.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित विवादास्पद हास्य कार्यक्रम को लेकर फारुकी समेत पांच लोगों को इसी तारीख की रात गिरफ्तार किया गया था, जबकि खान को दो जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.
बाद में इन छह आरोपियों में से एक व्यक्ति नाबालिग निकला था. उसे धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
इस तरह अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने विवादास्पद कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए एक जनवरी की रात प्राथमिकी दर्ज कराई थी. नववर्ष के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में फारुकी को बतौर मुख्य हास्य कलाकार बुलाया गया था.
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