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Wednesday, 1 May, 2024
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न्यायाधिकरण ने जेकेडीएफपी को गैर कानूनी घोषित करने की पुष्टि की

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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक न्यायाधिकरण ने जेल में बंद अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि की है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच अक्टूबर, 2023 को जेकेडीएफपी को उसकी ‘भारत विरोधी’ और ‘पाकिस्तान परस्त’गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था।

इसके बाद, जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं इस पर निर्णय देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

एक हालिया अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने बताया कि न्यायाधिकरण ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा-4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तीन अप्रैल, 2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के फैसले की पुष्टि की गई।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसके सामने रिकॉर्ड पर रखी गई विस्तृत सामग्री और साक्ष्य से ज्ञात होता है कि जेकेडीएफपी को यूएपीए के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित करने का पर्याप्त आधार था।

इसमें कहा गया है कि जेकेडीएफपी की गतिविधियों का पिछले कई दशकों में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के रखरखाव पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

जम्मू-कश्मीर के चर्चित अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह ने 1998 में जेकेडीएफपी की स्थापना की थी, जो अलगाववादी संगठनों के संयुक्त मंच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक घटक था।

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में 2003 में हुए विभाजन के बाद जेकेडीएफपी सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले हुर्रियत के चरमपंथी धड़े का घटक बन गया।

शब्बीर अहमद शाह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2005 के एक धनशोधन मामले में 25 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद का वित्तपोषण करने के मामले में भी आरोप पत्र दाखिल किया है।

पिछले साल नवंबर में ईडी ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत उसके श्रीनगर स्थित घर को कुर्क कर लिया था।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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