नई दिल्ली : सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा के लिये 25 मार्च से 3 मई 2020 के दौरान खरीदे गए टिकटों की पूरी राशि एयरलाइनों को वापस करनी होगी .
लोकसभा में रामकृपाल यादव के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी.
यादव ने पूछा था कि क्या 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच लॉकडाउन के दौरान की यात्रा संबंधी बुकिंग और प्राप्त भुगतान पर बिना कोई रद्द किये जाने वाला शुल्क लगाये सभी विमानन कंपनियों को धन लौटाने का कोई निर्देश दिया गया है ?
इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रवासी विधि प्रकोष्ठ बनाम यूनियन आफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 7 अक्तूबर 2020 को परिपत्र जारी करके एयरलाइनों को रिफंड जारी करने का निर्देश दिया है .
उन्होंने कहा कि 7 अक्तूबर 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार, इसमें एयरलाइनों को निर्धारित अवधि के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्रा के संबंध में बुक की गई टिकट की पूरी धनराशि इस परिपत्र की शर्तो के तहत वापस करनी होगी .
पुरी ने कहा कि एयर इंडिया ने सूचित किया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा के लिये 25 मार्च 2020 से 3 मई 2020 के दौरान खरीदे गए टिकटों के रिफंड का कोई आवेदन लंबित नहीं है.