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Monday, 4 November, 2024
होमखेल'जान से मरवाने की कोशिश', हरियाणा के मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच का दावा

‘जान से मरवाने की कोशिश’, हरियाणा के मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच का दावा

जूनियर महिला कोच द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि एक एसयूवी ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की और संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं.

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चंडीगढ़: एक जूनियर महिला कोच, जिन्होंने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, ने बुधवार को एक और प्राथमिकी दर्ज की. इस बार उन्होंने मंत्री पर ‘जान से मरवाने की कोशिश’ का आरोप लगाया है. 

पंचकुला पुलिस के पास दर्ज अपनी प्राथमिकी में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद से उसे धमकियां मिल रही हैं. संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं. दिप्रिंट के पास भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना) और 336 (उतावलेपन से जीवन को खतरे में डालना) के तहत दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति है.

ईमेल के माध्यम से की गई शिकायत में कहा गया है कि जब महिला मंगलवार को पंचकूला के सेक्टर-5 में अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी थी, तो एक काले रंग की एसयूवी तेज गति से ‘धक्का मारने के इरादे से’ उनकी ओर आई.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि एसयूवी को एक व्यक्ति चला रहा था और उसे मारना चाहता था.

उन्होंने कहा, ‘कुछ राहगीरों ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. मैंने पुलिस आपातकालीन नंबर (112) पर कॉल भी किया, लेकिन मदद नहीं पहुंची. यह मेरी सुरक्षा का उल्लंघन है और जीवन के लिए खतरा भी है. यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थीं.’

उन्होंने अनुरोध किया है कि कथित अपराधी को पहचाना जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बुधवार को दिप्रिंट से बात करते हुए, पंचकूला के सेक्टर-5 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) अजीत सिंह ने कहा कि उन्हें शुरुआत में उनके व्हाट्सएप पर शिकायत मिली थी.

उन्होंने कहा, ‘हमने उनसे अपनी शिकायत ईमेल से भेजने का अनुरोध किया, जिसके बाद हमने तुरंत उनकी प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हम वाहन की पहचान करने के लिए साइट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखेंगे.’

महिला ने अपनी शिकायत में सिंह के खिलाफ पहले दर्ज की गई प्राथमिकी का भी उल्लेख किया है. इसमें उन्होंने कहा है, ‘संदीप सिंह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुझे कई तरह की धमकियां दी जा रही हैं. और हरियाणा पुलिस ने मुझे इस संबंध में सुरक्षा भी प्रदान किया है.’


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संदीप सिंह पर आरोप

29 दिसंबर 2022 को दर्ज अपनी पहली प्राथमिकी में, महिला कोच ने कहा था कि साल की शुरुआत में, संदीप सिंह ने एक बार उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई के लिए अपने चंडीगढ़ आवास पर बुलाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां पहुंचने के बाद उसने उसे एक केबिन में बुलाया जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की. उन्होंने कहा था, ‘मैं भागने में सफल रही क्योंकि कार्यालय के दरवाजे पर ताला नहीं था और मैंने खुद को ‘बलात्कार के प्रयास’ से बचा लिया.’

सिंह उस समय खेल और स्टेशनरी मंत्री थे.

उसने दावा किया कि उसकी चुप्पी के बावजूद, कथित तौर पर वरिष्ठों की सलाह पर, सिंह ने इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज भेजना जारी रखा, उसे मानसिक रूप से परेशान किया और उसके करियर को खतरे में डालने का प्रयास किया.

संदीप सिंह पर धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354-ए (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 354-बी (महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग करने के इरादे से हमला), 342 (गलत कारावास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था. 

हालांकि, उन्होंने दावा किया कि आरोप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए थे. बाद में उन्होंने खेल मंत्रालय का प्रभार छोड़ दिया, लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार में स्टेशनरी मंत्री बने रहे.

मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस ने महिला शिकायतकर्ता के उक्त तिथि को उनके आवास पर आने की अवधि के बारे में मंत्री के बयान में कथित विसंगतियों का आरोप लगाया है, साथ ही चंडीगढ़ की एक अदालत में एक आवेदन के माध्यम से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री के वकील द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद अदालत ने सुनवाई को 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है.

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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