नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ मकोका मामले में उन्हें और अधिक हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
बाल्यान की ओर से पेश हुए वकील एम एस खान ने विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह के समक्ष यह दलील दी और अपने मुवक्किल के लिए जमानत का अनुरोध किया।
खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले में एक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जो जांच पूरी होने का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि अगर बाल्यान को राहत दी जाती है, तो वह अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेंगे।
पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह 20 मई को दलील रखेंगे।
दिल्ली पुलिस ने एक मई को मामले में बाल्यान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की कठोर धाराओं के तहत चार आरोपियों साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और बाल्यान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था।
सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ एक अन्य पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।
बाल्यान को पिछले साल 4 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। अदालत ने 15 जनवरी को उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
भाषा अमित दिलीप
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