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Sunday, 19 May, 2024
होमदेशअदालत राजा समेत अन्य को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुनाएगी

अदालत राजा समेत अन्य को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुनाएगी

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नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन ‘‘घोटाला’’ मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कंपनियों और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा सीबीआई की ‘‘अपील करने की अनुमति’’ के आवेदन पर शुक्रवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे फैसला सुना सकते हैं।

‘‘अपील करने की अनुमति’’ एक अदालत द्वारा किसी पक्ष को उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने के लिए दी गई एक औपचारिक अनुमति होती है।

न्यायाधीश ने इस पहलू पर 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और अन्य को ‘‘घोटाले’’ से संबंधित सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में बरी कर दिया था।

भाषा शफीक रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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