कोच्चि, 26 सितंबर (भाषा) राजनयिक माध्यमों से सोने की तस्करी से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फंसाने की कोशिश करने के आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग (सीओआई) की नियुक्ति के राज्य सरकार के आदेश को स्थगित करने के केरल उच्च न्यायालय के एकल पीठ के 2021 के आदेश को अदालत ने बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 11 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी।
पीठ ने यह फैसला एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली केरल सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया।
पीठ ने कहा कि रिट अपील खारिज की जाती है तथा एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 11 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश की पुष्टि की जाती है।
एकल न्यायाधीश का आदेश ईडी की याचिका पर आया था जिसमें सीओआई की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी।
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यासिर वैभव
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