नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से शुक्रवार को जवाब तलब किया, जिसमें उन्होंने हिरासत में रहते हुए संसद के आगामी बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एनआईए को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की।
रशीद की ओर से पेश वकील विख्यात ओबेरॉय ने अपने मुवक्किल के लिए पैरोल का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की।
पिछले साल नवंबर में अदालत ने रशीद को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी बैठकों में हिरासत में रहते हुए हिस्सा लेने की अनुमति दी थी।
अदालत ने संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से चार अगस्त 2025 के बीच हिरासत में पैरोल के अनुरोध वाली रशीद की अर्जी भी स्वीकार कर ली थी।
साल 2024 में अदालत ने रशीद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते अंतरिम जमानत दी थी।
एनआईए ने निर्दलीय सांसद रशीद को 2017 के आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था। वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराया था।
भाषा पारुल अविनाश
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