नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को नहीं भरने के लिए नाराजगी जताई।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अगस्त 2024 के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया। पीठ के अगस्त 2024 के आदेश में राज्यों को इस साल 30 अप्रैल तक रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया था।
शीर्ष अदालत ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में 55 प्रतिशत रिक्त पदों की मौजूदगी की ओर इशारा किया और कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि यह निकाय ‘वस्तुतः निष्क्रिय’ है।
नोटिस जारी करते हुए, शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को यह बताने का आदेश दिया कि अनुपालन नहीं करने के लिए उन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडित क्यों न किया जाए।
दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया, जबकि अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को ऑनलाइन तरीके से पेश होने के लिए कहा गया।
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