नैनीताल, 16 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले में शराब की दुकानों के बाहर जारी विरोध प्रदर्शनों के संबंध में जिला प्रशासन को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष हुई।
याचिकाकर्ता सुरेश चंद्र उप्रेती ने अदालत में दायर याचिका में कहा कि उनके पास भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की खुदरा बिक्री का वैध लाइसेंस है, लेकिन कुछ लोग उनकी दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और संभावित अप्रिय घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है।
राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि दुकान पर किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जिन लोगों को शराब बेचने का वैध लाइसेंस दिया गया है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में नैनीताल के जिलाधिकारी को एक प्रतिवेदन दिया गया था।
मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने नैनीताल के जिलाधिकारी को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार कर तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
भाषा सं दीप्ति खारी
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