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Sunday, 5 April, 2026
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अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति और ससुराल पक्ष के लोगों को बरी किया

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नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति और उसके परिवार को घरेलू क्रूरता और शादी के एक साल से भी कम समय में पत्नी की दहेज हत्या से संबंधित सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

अदालत ने कहा कि मृतका और उसकी एक मित्र के बीच लिखित संदेशों के जरिए हुई बातचीत के मुताबिक महिला में आत्महत्या की प्रवृत्ति का लंबा इतिहास होने के संकेत मिलता हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी ने 30 मार्च को मामले के आरोपी दमन दीप, हरप्रीत सिंह, अमरजीत कौर और मिलन दीप कौर को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘यह सिद्ध होता है कि आरोपियों के किसी भी आचरण को मृतका के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के रूप में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और यह भी साबित होता है कि मृतका नकारात्मक भावनाओं और आत्महत्या की प्रवृत्ति से परेशान थी।’’

अदालत ने 30 मार्च को दिए अपने फैसले में चारों को बरी करते हुए कहा, “अतः, यह अदालत पाती है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है और यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपियों ने दहेज की मांग के संबंध में मृतक के साथ क्रूरता या कोई उत्पीड़न किया था।”

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता हरिंदर कौर ने छह दिसंबर, 2017 को शादी की थी और उसने 16 फरवरी, 2018 को अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

इस घटना के बाद मृतका की मां द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मृतका की मां ने आरोप लगाया था कि हरिंदर के पति और ससुराल वाले उसे 10 लाख रुपये के दहेज और एक बड़ी गाड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे, इसी के साथ शादी के बाद आरोपियों ने उसे मायके भी नहीं जाने दिया था।

अदालत ने कहा, “आरोपी यह साबित करने में सफल रहे कि पीड़िता की मानसिक स्थिति उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही थी।”

इसके अनुसार, हरिंदर जन्म से ही खुद को अवांछित महसूस करती थी। उसके संदेशों से संकेत मिलता है कि उसे अपने पति और ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं थी।

भाषा

प्रचेता प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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