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Wednesday, 8 May, 2024
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बिहार जाति जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को करेगी सुनवाई, कई संगठनों ने जताई आपत्ति

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि बिहार सरकार ने पहले ही जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित कर दिया है, जिससे विभिन्न हलकों में चिंताएं और कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं.

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह बिहार में जाति जनगणना के मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत के सामने उल्लेख किया था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण डेटा को प्रकाशित कर दिया है. पहले इसपर 3 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी.

मामला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने लाया गया.

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि बिहार सरकार ने पहले ही जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित कर दिया है, जिससे विभिन्न हलकों में चिंताएं और कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं.

याचिकाकर्ताओं में एक सोच एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वेलिटी जैसे संगठन शामिल हैं, जिन्होंने जाति-आधारित सर्वेक्षण की वैधता और अधिकार पर आपत्ति जताई है.

केंद्र सरकार ने भी इस कानूनी लड़ाई में प्रवेश किया और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जनगणना अधिनियम, 1948 केंद्र सरकार को जनगणना-संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है.

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हलफनामे में संवैधानिक प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुरूप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई.

याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार की ओर से वकील तान्या श्री द्वारा दी गई याचिकाओं में से एक में जाति-आधारित सर्वेक्षण करने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने का विरोध किया गया था. हाईकोर्ट का आदेश एक अगस्त को जारी हुआ था.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बिहार राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण शुरू करने की संवैधानिक क्षमता का अभाव है और जनगणना करने में केंद्र सरकार के विशेष अधिकार को छीन लिया है.

याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि बिहार सरकार की 6 जून, 2022 की अधिसूचना और उसके बाद पर्यवेक्षण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य और संघ के बीच शक्तियों के वितरण सहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूरी प्रक्रिया विधायी क्षमता के बिना है.

याचिकाकर्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जिससे बिहार राज्य सरकार की अधिसूचना अमान्य हो जाती है.

पटना उच्च न्यायालय ने पहले नीतीश कुमार प्रशासन द्वारा आदेशित जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

सर्वेक्षण का लक्ष्य बिहार के 38 जिलों में 12.70 करोड़ की अनुमानित आबादी को कवर करते हुए सभी जातियों, उप-जातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के लोगों से संबंधित डेटा एकत्र करना है.


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