महराजगंज (उप्र), पांच अगस्त (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने 12 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के करीब दो वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विजय नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पी.सी. कुशवाहा ने रामकेश यादव (49) को सजा सुनाई।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना नौ अक्टूबर, 2023 को जिले के परसामलिक थाना क्षेत्र में हुई थी।
पीड़ित लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामकेश यादव के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने आज सुनवाई पूरी करके सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द जोहेब
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