बरेली (उप्र), 18 मई (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक सरकारी अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुनील पांडेय ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने शनिवार को मनोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि बरेली में सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली गांव निवासी मनोज की शादी 2011 में ममता के साथ हुई थी।
उन्होंने बताया कि ममता की हत्या मई 2021 में कोरोना काल के दौरान की गई थी।
एडीजीसी पांडेय ने बताया कि मनोज के घर से दुर्गंध आने पर गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके मकान के कमरे का ताला तोड़कर ममता का शव बरामद किया गया।
भाषा सं आनन्द सिम्मी
सिम्मी
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