हैदराबाद, 12 मई (भाषा) साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय ने मौजूदा सुरक्षा उपायों के मद्देनजर सोमवार को हकीमपेट स्थित वायुसेना स्टेशन और डुंडीगल स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी के पांच किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित ड्रोन, ‘पैरा-ग्लाइडर’ और रिमोट से नियंत्रित ‘माइक्रो-लाइट’ विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया।
पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश 12 मई से 11 जून तक प्रभाव में रहेगा।
संभावित खतरे या चोट से बचाने और सभी संबंधितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।
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राजकुमार दिलीप
दिलीप
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