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Monday, 3 November, 2025
होमदेशमुन्नार में पर्यटक को ‘परेशान करने’ के आरोप में टैक्सी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

मुन्नार में पर्यटक को ‘परेशान करने’ के आरोप में टैक्सी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

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इडुक्की (केरल), तीन नवंबर (भाषा) मुन्नार में मुंबई की एक महिला पर्यटक द्वारा टैक्सी चालकों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाए जाने के बाद वाहन चालकों के एक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

महिला पर्यटक की पहचान सहायक प्रोफेसर जाह्नवी के रूप में की गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तीन मिनट का एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि जब उन्होंने डिजिटल माध्यम से बुक कराई गई कैब से यात्रा करने की कोशिश की तो स्थानीय टैक्सी चालकों ने उन्हें परेशान किया।

उन्होंने कहा कि मुन्नार की उनकी यात्रा ‘‘बेहद रोमांचक’’ थी लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के कारण वह दोबारा केरल नहीं आएंगी।

महिला ने वीडियो में कहा कि जब वह मुन्नार से निकलने की तैयारी कर रही थीं तो उनके मेजबान ने उन्हें बताया कि स्थानीय टैक्सी संघों के विरोध के कारण उबर और ओला जैसी ‘ऑनलाइन टैक्सी’ सेवाओं को वहां काम करने की अनुमति नहीं है।

इसके बाद उन्होंने अपने उबर चालक से संपर्क किया और उसे किसी दूसरी जगह मिलने के लिए कहा ताकि वह अन्य लोगों की नजर में न आए।

महिला ने कहा, ‘‘जब हम अपना सामान लाद रहे थे तभी अचानक पांच-छह आदमी वहां आए। जाहिर है कि वे हमारा पीछा कर रहे थे। उन्होंने हमारे कैब चालक को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि वह हमें नहीं ले जा सकता।’’

जाह्नवी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मदद के लिए पुलिस को फोन किया।

उन्होंने कहा, ‘‘पुलिसकर्मी आए लेकिन हमसे एक शब्द भी कहे बिना सीधे टैक्सी संघ के सदस्यों के पास चले गए। उनके साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद पुलिस ने हमें बताया कि हम उबर या ओला कैब से यात्रा नहीं कर सकते।’’

पर्यटक ने बताया कि जब उन्होंने केरल पर्यटन अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने भी यही बात कही।

उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई कह रहा था कि आपको यह तय करने का अधिकार नहीं है कि आप किसके साथ यात्रा करेंगी। आपको सुरक्षित महसूस करने या अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।’’

इस वीडियो के आधार पर मुन्नार पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को उन टैक्सी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जिनकी पहचान फुटेज से की जा सकती है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 135(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 30 अक्टूबर को हुई थी।

उन्होंने कहा कि वे उस दिन मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों की भूमिका की पुष्टि कर रहे हैं और जांच के तहत जाह्नवी का बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

भाषा

सिम्मी नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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