scorecardresearch
Saturday, 21 December, 2024
होमदेशसुप्रीम कोर्ट ने NEET में आरक्षण के फैसले के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और MCC से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने NEET में आरक्षण के फैसले के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और MCC से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने नोटिस जारी किया और केंद्र तथा एमसीसी से आठ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जवाब मांगे.

Text Size:

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट परीक्षा से प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के 29 जुलाई के नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) से जवाब तलब किया.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने नोटिस जारी किया और केंद्र तथा एमसीसी से आठ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर जवाब मांगे.

इन याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परास्नातक परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुछ लोग शामिल हैं.

पीठ ने याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संलगन कर दिया है. इससे पहले, न्यायालय ने छह सितंबर को इसी तरह की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किये थे.


यह भी पढ़ें: गधा कहकर पुकारने के अगले दिन तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने कहा ‘थरूर का बेहद सम्मान करता हूं’


 

share & View comments