नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं को छोड़कर, उत्तर प्रदेश के भीतर हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को राज्य सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त कार्यालय द्वारा 18 नवंबर, 2023 की अधिसूचना जारी की गई थी।
शीर्ष अदालत ने ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि हलाल प्रमाणन से संबंधित मामले में लखनऊ में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
‘जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ की ओर से पेश वकील एम. आर. शमशाद ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और पुलिस द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर चुका है, फिर भी राज्य पुलिस ट्रस्ट के अध्यक्ष को तलब करना चाहती है।
पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया, ”हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता या उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।”
पीठ ने कहा कि इस याचिका पर समान मुद्दों को उठाने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी।
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