scorecardresearch
Wednesday, 24 April, 2024
होमदेशSC ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज की

SC ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज की

मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

Text Size:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए गए यूनाइटेड किंगडम के नागरिक मिशेल के वकील ने पहले पीठ को बताया था कि 2004 से 2008 की घटना के लिए 2013 में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में मिशेल ने अपने प्रत्यर्पण के बाद लगभग 4 साल जेल में बिताए हैं.

वकील ने कहा था कि मिशेल ने उन अपराधों के लिए पांच साल की अधिकतम सजा लगभग पूरी कर ली है, जिन पर उस पर आरोप लगाया गया था.

अदालत को बताया गया था कि मिशेल को छोड़कर कई अभियुक्तों को, जिन्हें इसी तरह रखा गया था, निचली अदालत ने जमानत दे दे थी.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

पीठ ने इससे पहले संधि और क़ानून (प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962) के बीच संबंध पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि क़ानून कहता है कि उस पर केवल उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसने आत्मसमर्पण किया है या प्रत्यर्पित किया गया है और सीमा निर्धारित की गई है. संधि द्वारा विधान को नहीं हटाया जा सकता है.

शीर्ष अदालत ने इससे पहले भी मिशेल और एएसजी के वकील से इस मुद्दे पर एक नोट जमा करने को कहा था और मामले को सूचीबद्ध कर दिया था.

ईडी ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया था और पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने कानूनी पहुंच के समय अपने वकील को गोपनीय कागजात देने की कोशिश की है.

इसने कहा था कि वर्तमान मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है और जांच के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को न्यायालयों में जमा करने की जरूरत है, इसलिए ठोस आशंका है कि वह गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ करने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है.

जांच एजेंसी ने पीठ को बताया था कि मिशेल की भूमिका स्पष्ट रूप से साबित है और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है.

मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी और ब्रिटिश उच्चायोग से पत्र भेजने के लिए अपनी नाराजगी दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि मिशेल की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए उनकी चिकित्सा स्थिति और ढाई साल की प्री ट्रायल हिरासत को ध्यान में रखा जा सकता है.

भारत द्वारा दुबई में प्रत्यर्पण का मामला जीतने के बाद 2018 में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को प्रत्यर्पित किया गया था. सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है. अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में दुबई स्थित व्यवसायी राजीव सक्सेना को 31 जनवरी, 2019 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था.


यह भी पढ़ें: UP में रोडवेज बसों का किराया लगभग 24% बढ़ा, अखिलेश बोले- ‘भाजपा के हटने से ही महंगाई हटेगी’


 

share & View comments