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Thursday, 21 November, 2024
होमदेशSC/ST में धर्मांतरित लोगों के लिए आरक्षण की याचिका पर सुनवाई में SC ने कहा- कलंक दूर नहीं हो जाता

SC/ST में धर्मांतरित लोगों के लिए आरक्षण की याचिका पर सुनवाई में SC ने कहा- कलंक दूर नहीं हो जाता

जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने यह देखा कि क्या सरकार द्वारा खारिज की गई पैनल रिपोर्ट के इम्पिरिकल डेटा पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यह इस संवैधानिक प्रश्न पर फैसला करता है.

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नई दिल्ली: क्या केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दी गई रिपोर्ट के इम्पिरिकल डेटा पर अभी भी संवैधानिक प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए भरोसा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा क्योंकि यह फैसला करता है कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदायों के सदस्य आरक्षण के हकदार हैं या नहीं.

याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान- जिसमें एक 19 साल पुरानी थी- धर्मांतरितों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि कोर्ट जांच करेगी कि 2007 के आयोग की जांच (सीओआई) की रिपोर्ट से डेटा है या नहीं. इसपर कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति पर विचार किया जाना चाहिए.

पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि अगर सरकार ने इसे खारिज कर दिया है तो रिपोर्ट की पवित्रता क्या रह जाएगी. यदि कोई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाती है, तो रिपोर्ट की स्थिति या उसमें इम्पिरिकल डेटा क्या है? क्या हम रिपोर्ट से कोई इम्पिरिकल डेटा आत्मसात कर सकते हैं?

पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि जाति व्यवस्था से जुड़ा कलंक जरूरी नहीं कि धर्मांतरण के बाद दूर हो जाए.

भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखने के लिए अक्टूबर 2004 में गठित, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति ने सिफारिश की थी कि दलितों को इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए. रिपोर्ट 2009 में संसद में पेश की गई थी, इसे प्रस्तुत करने के दो साल बाद.

कौल की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से सहमति जताई कि इस मुद्दे को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है. हालांकि, मोदी सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि जब तक न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन के नेतृत्व वाले जांच आयोग (सीओआई) ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तब तक रुका जाए.

सीओआई का गठन पिछले अक्टूबर में यह जांचने के लिए किया गया था कि क्या एससी/एसटी का दर्जा उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जो ऐसे समुदायों के सदस्य होने के बावजूद हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरण के कारण खुद को सूचीबद्ध नहीं कर सके.


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‘क्या धर्मांतरण के लिए आरक्षण से इनकार करना भेदभाव के बराबर है?’

दिसंबर में, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने जस्टिस मिश्रा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है.

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को तर्क दिया कि रिपोर्ट को खारिज करने से शीर्ष अदालत को याचिकाओं में उठने वाले संवैधानिक सवालों पर फैसला करने से नहीं रोका जाना चाहिए, जैसे कि क्या धर्मांतरितों को आरक्षण देने से इनकार करना भेदभाव होगा.

याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि इन सवालों को अदालत ने 2011 में अपने एक आदेश में रेखांकित किया था.

यह देखते हुए कि अदालत ने दिसंबर 2022 में पहले ही इस बात पर विचार कर लिया था कि क्या उसे सुनवाई शुरू करने से पहले न्यायमूर्ति बालकृष्णन के नेतृत्व वाले सीओआई का इंतजार करना चाहिए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके निष्कर्ष से पहले अभ्यास में काफी समय लगेगा, जिससे देरी होगी. उन्होंने तर्क दिया, अदालत से सुनवाई जारी रखना चाहिए क्योंकि जनवरी 2011 के आदेश में बनाए गए संवैधानिक मुद्दों का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है.

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी ऑर्गनाइजेशन के वकील श्रीधर पोटाराजू ने अपनी ओर से याचिका का विरोध किया गया और कुछ अन्य मुद्दों को उठाने की मांग की गई, जैसे कि क्या जाति व्यवस्था को ईसाई धर्म और इस्लाम में आयात किया जा सकता है. उन्होंने तर्क दिया कि प्रश्न को धर्म में विद्यमान विश्वास प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से भी देखने की आवश्यकता है.

लेकिन न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की कि ऐसी रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े कलंक की समस्या को धर्मांतरण से दूर नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने मौखिक रूप से कहा, ‘चाहे (या नहीं) वे (धर्म) जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते, लेकिन समस्या बनी हुई है.’ 

इसके बावजूद, न्यायाधीश ने इस बात पर विचार किया कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड, जो कि कई व्यक्तियों के दृष्टिकोण हैं, पर अदालत द्वारा इस मामले में विचार किया जा सकता है. कौल ने कहा, ‘इन दृष्टिकोणों में कोई वैधानिक आयाम नहीं है और असल में यह केवल न्यायमूर्ति रंगनाथन सीओआई रिपोर्ट है.’

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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