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Friday, 10 April, 2026
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अंकिता हत्याकांड में दो गवाहों के बयान दर्ज

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कोटद्वार, पांच अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बुधवार को यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

इन दो गवाहों में से एक अभिनव कश्यप पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित उसी वनंत्रा रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग का काम करता है, जिसमें पिछले साल सितंबर में हत्या होने तक 19 वर्षीया अंकिता रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। बयान दर्ज कराने वाला दूसरा गवाह तत्कालीन क्षेत्र पटवारी विवेक कुमार हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने यहां बताया कि भारी सुरक्षा के बीच अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत में पेश किए गए दोनों गवाहों ने वही बयान दोहराए जो उन्होंने मामले की विवेचना करने वाले विशेष जांच दल (एसआइटी) के सामने दिए थे ।

रावत ने बताया कि दूसरे पक्ष ने भी गवाहों से सवाल किए लेकिन उनके जवाब अंकिता के पक्ष में मजबूत दिखे।

इस मौके पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपी, आर्य के परिजनों के अलावा अंकिता के माता—पिता भी मौजूद रहे ।

इससे पहले, पिछले महीने आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए थे। तीनों आरोपियों पर न्यायालय में भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) व अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं । इसके अलावा, आर्य के खिलाफ 354 ए (छेड़खानी और लज्जा भंग) का भी आरोप लगाया गया है ।

एसआइटी की विवेचना के आधार पर दाखिल 500 पृष्ठों के आरोपपत्र में करीब 100 गवाहों को शामिल किया गया है ।

वनंत्रा रिजॉर्ट चलाने वाले आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की कथित तौर पर ऋषिकेश के निकट चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी।

आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि कथित तौर पर किसी वीआइपी को ‘एक्सट्रा सर्विस’ देने से मना करने पर अंकिता की हत्या की गयी थी।

भाषा सं दीप्ति दीप्ति रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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