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Sunday, 16 June, 2024
होमदेशबेटे ने मां को 30 साल बाद दिलवाया इंसाफ: दुष्कर्मी बाप को 10 साल की कैद

बेटे ने मां को 30 साल बाद दिलवाया इंसाफ: दुष्कर्मी बाप को 10 साल की कैद

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शाहजहांपुर (उप्र), 23 मई (भाषा) शाहजहांपुर जिले में 30 साल पहले एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक स्थानीय अदालत ने उसके बेटे द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10—10 साल की कैद की सजा सुनायी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि वर्ष 1994 में सदर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 साल की एक किशोरी घर में अकेली थी तभी मोहल्ले के दबंग नकी हसन और उसके भाई गुड्डू ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया था।

उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने दो साल के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गयी और उसने एक बेटे को जन्म दिया।

अवस्थी ने बताया कि पीड़िता ने अपने बेटे को अपने एक रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया था। उसकी शादी हुई लेकिन कुछ समय बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया।

अधिवक्ता ने मामले की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि बाद में रिश्तेदार के घर छोड़ा गया बेटा उसके साथ आकर रहने लगा। उसका बेटा जब 17 साल का हुआ तो उसने अपनी मां से अपने पिता का नाम पूछा।

उन्होंने बताया कि इसके बाद मां ने अपने बेटे को सारी घटना बता दी और तब बेटे ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस प्रकार अदालत के आदेश पर 2021 में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।

अवस्थी ने बताया कि डीएनए परीक्षण के बाद हसन (52) और उसके भाई गुड्डू (52) पर लगे आरोप साबित हो गये। इस पर अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लवी सिंह यादव ने बुधवार को दोनों आरोपियों को 10.10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं. सलीम नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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