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Friday, 24 April, 2026
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गुजरात के भुज में हेरोइन तस्करी मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की सजा

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भुज, 24 अप्रैल (भाषा) गुजरात के भुज शहर की एक विशेष अदालत ने भारत में 384 करोड़ रुपये की हेरोइन की तस्करी के मामले में शुक्रवार को छह पाकिस्तानी नागरिकों को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

इन आरोपियों को दिसंबर 2021 में गुजरात तट के पास भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाली एक पाकिस्तानी नाव से भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

विशेष स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) अदालत के न्यायाधीश वी. ए. बुद्ध ने छह लोगों को दोषी ठहराते हुए कहा कि वे भारत के युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें नशे की लत में धकेलने जैसे गंभीर अपराध में शामिल थे।

दोषियों की पहचान मोहम्मद वाघेर (31), दधांश वाघेर (24), सागर वाघेर (23), इस्माइल बराला (75), मोहम्मद कुंगरा (24) और अशफाक वाघेर (26) के रूप में हुई है, ये सभी कराची के निवासी हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशे की लत एक राष्ट्रीय समस्या है और यह देश की आंतरिक सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है। सजा के अलावा अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिसंबर 2021 में ‘अल हुसैनी’ नामक पाकिस्तानी नाव में चालक दल के छह सदस्य सवार थे और उसमें 77 किलोग्राम हेरोइन (कीमत 384 करोड़ रुपये) थी। नाव को गुजरात तट के पास भारतीय जलक्षेत्र में रोका गया था।

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एटीएस पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 203 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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