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Saturday, 14 March, 2026
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सिक्किम परिवहन विभाग ने मालवाहक टैक्सी संबंधी परिपत्र वापस लिया

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गंगटोक, एक फरवरी (भाषा) सिक्किम के परिवहन विभाग ने टैक्सी वाहनों में माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने वाला अपना हालिया परिपत्र इस मामले की समीक्षा के बाद वापस ले लिया है। एक आधिकारिक परिपत्र में यह जानकारी दी गयी है।

परिवहन आयुक्त-सह-सचिव प्रभाकर द्वारा शनिवार को जारी परिपत्र के अनुसार, ‘परिवहन विभाग टैक्सी वाहनों में माल ढुलाई से संबंधित मामले की समीक्षा कर रहा है। इसलिए 29 जनवरी 2026 को जारी परिपत्र को अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।’

इससे पहले, परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को सूचित किया था कि टैक्सी वाहनों में माल ले जाना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192ए के तहत दंडनीय है।

परिपत्र में यह चेतावनी भी दी गई थी कि उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और माल परिवहन के लिए यात्री वाहनों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था।

भाषा

शुभम गोला

गोला

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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