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Sunday, 3 November, 2024
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जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के प्रमुख शाह फैसल पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ,पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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नई दिल्ली : पूर्व सिविल सर्वेंट और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) के प्रमुख शाह फैसल पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आईएएस परीक्षा 2010 में टॉप करने वाले शाह फैसल नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए थे. पिछले साल 14 अगस्त को उन्हें हिरासत में लिया गया था.

फैसल को पिछले साल 13 और 14 अगस्त की बीच रात में दिल्ली हवाईअड्डे पर इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने से पहले रोक दिया गया था और उन्हें श्रीनगर ले जाया गया था, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया था.

आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ,पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, और पीडीपी नेता और अली मोहम्मद सागर, सरताज मदनी, हिलाल लोन और नईम अख्तर पर भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

क्या होता है पीएसए

जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत दो प्रावधान हैं- लोक व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था को खतरा. यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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