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Monday, 16 March, 2026
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मिलावटी दूध बेचने के मामले में विक्रेता को छह महीने की सजा

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मुजफ्फरनगर (उप्र), 20 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के 32 साल से भी अधिक पुराने मामले में एक दूध विक्रेता को छह महीने की सजा सुनाई है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने बृहस्पतिवार को आरोपी (दूध विक्रेता) हरबीर सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने शुक्रवार को यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दूध विक्रेता हरबीर सिंह को कथित तौर पर मिलावटी दूध बेचते हुए पाया गया और दूध का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां दूध में मिलावट की पुष्टि हुई।

खाद्य निरीक्षक सुरेश चंद ने 21 अप्रैल, 1990 को दूध विक्रेता के खिलाफ अदालत में शिकायत दी थी।

भाषा सं जफर पारुल शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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