नई दिल्लीः कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल को 21 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है. वहीं सरकारी और निजी कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करने के आदेश दिए गए हैं.
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में आगुतुकों का प्रवेश वर्जित होगा. लेकिन इसमें कुछ अपवादों को भी शामिल किया गया है.
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान और उनके छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. हालांकि, उनके कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे और ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रखे जा सकेंगे.
लेकिन केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा संचालित नौकरी संबंधी परीक्षाएं और विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी.
हालांकि, पुलिस एवं होग गार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास सहित खुले रहेंगे. अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बंद या खुले रखने संबंधी फैसला किया जा सकेगा.
क्या हैं अपवाद
आवश्यक सेवाओं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्य से संबंधित कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करते रहेंगे.
इसके अलावा कहा गया है कि न्यायिक प्रशासन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा.
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