नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार से मुंद्रा बंदरगाह के पास 2005 में अडाणी ग्रुप की कंपनी को दी गई लगभग 108 हेक्टेयर चारागाह भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने ‘अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड’ की अपील पर गौर किया कि न्याय के हित में इस आदेश पर रोक लगाना जरूरी है.
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए. उक्त आदेश पर रोक लगाई जाए.’’
राज्य सरकार ने पांच जुलाई को हाई कोर्ट को सूचित किया था कि वह लगभग 108 हेक्टेयर ‘गौचर’ ज़मीन को वापस लेगी जो 2005 में अडाणी समूह की कंपनी को दी गई थी.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘गुजरात राज्य के राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के हलफनामे पर गौर करते हुए हम संबंधित प्राधिकारी/अधिकारियों से कानून के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा करते हैं.’’
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई निर्धारित की थी.
कच्छ जिले के नवीनल गांव के निवासियों ने अडाणी की कंपनी को 231 एकड़ ‘गौचर’ ज़मीन आवंटित करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
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