नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार सुनवाई करते हुए इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने से इंकार कर दिया.
Supreme Court refuse to refer to a larger bench a batch of pleas, challenging the constitutional validity of Centre's 5th August 2019 decision of abrogating provisions of Article 370. pic.twitter.com/5fXTRDBRcZ
— ANI (@ANI) March 2, 2020
न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने के सरकार के निर्णय की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ के पास भेजने का कोई कारण नहीं है.
दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का फैसला किया था.
शीर्ष अदालत ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वृहद पीठ को भेजे जाने के मुद्दे पर 23 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे बड़ी बेंच को भेजने से मना कर दिया है.
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘संपत प्रकाश’ और ‘प्रेम नाथ कौल’ एससी के फैसले में कोई टकराव नहीं है, जिसके जरिए अनुच्छेद 370 को हटाया गया है.