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Tuesday, 30 April, 2024
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न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक बढ़ायी

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नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक बढ़ा दी जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।

इस बीच, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को पांच अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें मथुरा अदालत के समक्ष लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाला मामला भी शामिल है।

पीठ ने आदेश में कहा, “सभी अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। पांच अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में मामलों को फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच, सभी दलीलें पूरी कर ली जाएंगी।” पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।

मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग (तृतीय) की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसका निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया था।

हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि मूल सुनवाई उसी तरह की जाए जैसे उसने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि स्वामित्व विवाद में की थी।

भाषा प्रशांत माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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