रुद्रप्रयाग, 17 जून (भाषा) उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुए सड़क हादसे में परिवहन विभाग ने सोमवार को ‘टूर ऑपरेटर’ के खिलाफ टूर संचालन में मानकों का उल्लंघन किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में ‘टूर ऑपरेटर’ के खिलाफ वाहन में क्षमता से अधिक सवारी भरने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया है।
दो दिन पहले रुद्रप्रयाग मुख्यालय के समीप रैतोली के पास हरियाणा में पंजीकृत टेंपो-ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें 15 पर्यटकों की मौत हो गई थी। दुर्घटना में घायल 11 अन्य लोग का उपचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में किया जा रहा है।
कनार्टकी ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि परिवहन अधिनियम के सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी साफ तौर पर वाहन चालक और मालिक की है जिसमें भार क्षमता से अधिक सवारी बैठाने या वाहन की फिटनेस सहित अन्य संवेदनशील पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है।
रुद्रप्रयाग हादसे के दौरान वाहन में 26 सवारियां थीं जबकि वाहन की क्षमता केवल 20 लोगों की थी।
शिकायत के आधार पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (जानबूझकर लापरवाही से वाहन चलाना), 304-ए(लापरवाही के कारण मौत) और 338 (वाहन चलाने के दौरान चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
उधर, घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए नामित किए गए रुद्रप्रयाग के उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल ने बताया कि जांच शुरू की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि जल्द ही जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
भाषा सं दीप्ति खारी
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