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Friday, 22 November, 2024
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टियर 2 और 3 शहरों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का इंफ्रा फंड पेश, राज्य इससे अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं?

शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के वार्षिक आवंटन का उपयोग पुलों, जल आपूर्ति नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र आदि के निर्माण के लिए किया जा सकता है. राज्यों को सितंबर तक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पिछले महीने टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित 10,000 करोड़ रुपये के शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोष (यूआईडीएफ) को क्रियान्वित किया है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल के तहत, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सितंबर के अंत तक 5 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा गया है.

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) पर आधारित, यूआईडीएफ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन की अनुमति देता है. इसमें वर्तमान में 459 टियर-2 शहर और 580 टियर-3 शहर शामिल हैं. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), निधि के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, टियर -2 शहरों को 1 लाख से 99,99,999 के बीच की आबादी वाले शहरों के रूप में परिभाषित करती है और टियर -3 शहरों को 50,000 और 99,999 के बीच वाले शहरों के रूप में परिभाषित करती है.

एनएचबी के अनुसार, राज्यों को ऋण के रूप में दिए गए फंड का उपयोग 11 प्रकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिसमें जल आपूर्ति नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, अंडरपास और पुलों का निर्माण और व्यापक क्षेत्र विकास परियोजनाएं शामिल हैं.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना आदि जैसे कई मिशन हैं, जिनके तहत शहरों को नए बुनियादी ढांचे के उन्नयन या विकास के लिए धन मिल रहा है, लेकिन यूआईडीएफ विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए है, जहां बुनियादी ढांचे का विकास जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं है.”

अधिकारी के अनुसार, एनएचबी, जो आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने पात्र टियर-2 और टियर-3 शहरों की संख्या और उनकी आबादी के आधार पर धन का राज्य-वार आवंटन किया है.

मंत्रालय के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “राज्यों को उस फंड के बारे में सूचित कर दिया गया है जो उन्हें उपलब्ध होगा. हमने उनसे सितंबर तक बुनियादी ढांचा विकास प्रस्ताव जमा करने को कहा है ताकि परियोजनाओं के मूल्यांकन के बाद उन्हें धन आवंटित किया जा सके. राज्य चालू परियोजनाओं का प्रस्ताव दे सकते हैं और फंड का लाभ उठाने के लिए क्लब प्रस्ताव भी दे सकते हैं.”

जबकि शहरी विकास और शासन विशेषज्ञों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेहद ज़रूरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने सलाह दी कि शहरों को यूआईडीएफ का उपयोग करने में अधिक लचीलापन दिया जाना चाहिए और राज्यों को आर्थिक विकास के लिए निधि का उपयोग करने के लिए बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है.

दिप्रिंट से बात करते हुए, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक, जनाग्रह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीकांत विश्वनाथन ने कहा, “राज्य सरकारों को तेजी से टियर-2 और टियर-3 शहरों में बैंक योग्य और निवेश योग्य परियोजनाएं एक साथ रखनी चाहिए जो न केवल यूआईडीएफ बल्कि अन्य नगरपालिका उधारों के लिए भी काम आएंगी.”

उन्होंने यह भी सलाह दी कि केंद्र सरकार को “साधारण ऋणों के बजाय” क्रेडिट गारंटी जैसे लिवरेज़ उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.


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फंड का प्रावधान

यूआईडीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, “उन्हें क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों में विकसित करने” के लिए मध्यम आकार के शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

राज्य 11 प्रकार के कार्यों से संबंधित 5 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिसके लिए कुल परियोजना लागत का 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच कर्ज़ प्रदान किया जाएगा. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अनुमोदित परियोजनाओं में लागत वृद्धि का वहन राज्य सरकारों को करना होगा, जो सात साल के भीतर पांच समान किस्तों में यूआईडीएफ कर्ज़ को चुका सकते हैं.

आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक खर्चों सहित अन्य को फंड के दायरे से बाहर रखा गया है.

यूआईडीएफ के तहत कर्ज़ सख्त मानदंडों के साथ आता है, जिसमें परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन भी शामिल है.

यदि कोई परियोजना मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर शुरू नहीं होती है तो उसे “गैर-स्टार्टर” के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यदि मंजूरी की तारीख से 18 महीने के भीतर शुरू नहीं किया जाता है तो उसे वापस ले लिया जाएगा. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तीन से पांच साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

राज्य अपनी परियोजनाओं का आकलन कर रहे हैं कि वे यूआईडीएफ के तहत केंद्र से कितना पैसा उधार लेना चाहते हैं.

सिक्किम के एक वरिष्ठ शहरी विकास अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “हमें अपनी उधार लेने की क्षमता का आकलन करना होगा, क्योंकि आरआईडीएफ और अन्य योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास के लिए धन लिया गया है. एक बार जब हमें अपनी उधार लेने की क्षमता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी तो हम परियोजनाओं का प्रस्ताव देंगे. वित्त विभाग इस पर काम कर रहा है.”

उत्तराखंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य को यूआईडीएफ के तहत करीब 135 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

अधिकारी ने समझाया, “हमने शहरों में शहरी स्थानीय निकायों से परियोजना प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है जिसके लिए उन्हें धन की ज़रूरत है. राज्य में 35 से अधिक टियर-2 और टियर-3 शहर हैं. हम विस्तृत मूल्यांकन के बाद परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगे.”

विश्वनाथन के अनुसार, टियर-2 और टियर-3 शहरों को “धन के उपयोग में लचीलापन दिए जाने की आवश्यकता है”.

उन्होंने कहा, “पर्याप्त प्रशासनिक खर्चों और संचालन और रखरखाव खर्चों की अनुमति नहीं देना लंबे समय में उपयोगी नहीं है. अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध की तुलना में सेवा वितरण लक्ष्यों के माध्यम से जवाबदेही बेहतर ढंग से निर्धारित की जाती है.”


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‘योजना बनाना महत्वपूर्ण’

भारत भर में सड़क नेटवर्क के विस्तार के साथ, टियर 2 और 3 शहर, विशेष रूप से जनगणना शहर — ऐसे क्षेत्र जो वैधानिक रूप से एक शहर के रूप में अधिसूचित और प्रशासित नहीं हैं, लेकिन जिनकी आबादी ने शहरी विशेषताएं प्राप्त कर ली हैं — विकास में वृद्धि देखी गई है, लेकिन ज्यादातर एक बेतरतीब ढंग से. ऐसे में इन शहरों में मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव कई गुना बढ़ गया है.

शहरी विकास विशेषज्ञों ने दिप्रिंट को बताया कि राज्य सरकारों को इन शहरों के विकास के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए — न केवल बुनियादी ढांचे की बल्कि आर्थिक भी — ताकि वे आर्थिक विकास के केंद्र बन सकें. इससे टियर-1 शहरों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

यूआईडीएफ के तहत अनुमत गतिविधियों में ‘व्यापक क्षेत्र विकास परियोजना’ है, जिसके तहत पांच प्रकार के कार्यों को मंजूरी दी जा सकती है — पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी), विरासत संरक्षण, भीड़भाड़ कम करने के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार करना, पार्क, ओपन जिम, ग्रीनफील्ड क्षेत्रों की योजना बनाना और सेटिंग करना.

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के पूर्व निदेशक एन. श्रीधरन ने सलाह दी कि यूआईडीएफ का उपयोग छोटे शहरों में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “हालांकि, बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसे इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह स्थानीय आर्थिक विकास में मदद करे. उदाहरण के लिए किसी बिजनेस हब के आसपास बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करें. इसके लिए शहरों के साथ-साथ राज्य सरकारों को एक व्यापक शहरी रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस तरह के बुनियादी ढांचे की जरूरत है और यह आर्थिक विकास में कैसे मदद कर सकता है.”

उन्होंने कहा, “टीओडी और टाउन-प्लानिंग योजनाएं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हैं.”

छोटे शहरों सहित शहरों में शहरी बाढ़ की समस्या विकराल होती जा रही है, जल निकासी नेटवर्क को उन्नत करने और शहरी नियोजन पर भी ध्यान देने की तुरंत ज़रूरत है.

सितंबर 2021 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ के अनुसार, देश के 7,933 कस्बों और शहरों में से 65 प्रतिशत के पास मास्टर प्लान नहीं है.

रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीति आयोग के पूर्व विशेष सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव ने दिप्रिंट को बताया, “शहर आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शहरी बाढ़, यातायात भीड़, आदि, ये सभी शहरी नियोजन की कमी के कारण हैं. समय आ गया है कि हम नियोजित विकास पर ध्यान केंद्रित करें.”

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार को यूआईडीएफ फंड का लाभ उठाने के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करते समय विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए. केवल बेतरतीब ढंग से परियोजनाएं शुरू करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा. जिन शहरों में बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, उनके पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसमें जल निकासी और अन्य सेवाओं की योजना भी शामिल हो.”

टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए केंद्र एक सिटी बस संवर्द्धन योजना शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 बसें खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा.

आवास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के लिए जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी जाएगी.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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