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Thursday, 19 December, 2024
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सड़क जाम की, ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए- असम में 4 जिलों के विलय के फैसले का विरोध शुरू

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, होजल को नागांव में, विश्वनाथ को सोनितपुर में, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा.

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गुवाहाटी (असम): राज्य मंत्रिमंडल द्वारा चार नए जिलों को मौजूदा अविभाजित जिलों में विलय करने के फैसले को मंजूरी देने के बाद असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए और शनिवार को बिश्वनाथ और बजाली जिलों में सड़क जाम कर दी.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को ट्वीट किया था, ‘#AssamCabinet की इस साल की आखिरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई थी, जहां हमने नए जिलों को मूल अविभाजित जिलों के साथ विलय करने, एक जिले से दूसरे जिले में क्षेत्रों के हस्तांतरण और ई-जिला परियोजना कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक सुनिश्चित करने सहित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए.’

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, होजल को नागांव में, विश्वनाथ को सोनितपुर में, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, ‘हमने सरकार से फैसला वापस लेने का आग्रह किया.’

सूत्रों के अनुसार, असम में जिलों का फिर से उभरना राज्य में ‘परिसीमन’ प्रक्रिया शुरू करने के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार है.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

राज्य सरकार ने यह कदम प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण पर निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लागू करने से एक दिन पहले उठाया है.

असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि असम, उसके समाज और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भारी मन से लिए गए हैं.

परिसीमन की प्रक्रिया केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अनुरोध अनुरूप थी. परिसीमन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए के अंतर्गत आता है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल के नेतृत्व वाले आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाएं ताकि 1 जनवरी 2023 तक राज्य में परिसीमन पूरा होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके.’

यह फैसले शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2023 से असम में नयी प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर रोक लगा दी है. निर्वाचन आयोग की ओर से जल्द ही राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.


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