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Wednesday, 4 March, 2026
होमदेशवीजा शर्त उल्लंघन मामले में अदालत का रुख करने के संबंध में विदेशियों के अधिकारों की पड़ताल हो: केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा

वीजा शर्त उल्लंघन मामले में अदालत का रुख करने के संबंध में विदेशियों के अधिकारों की पड़ताल हो: केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा

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नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में एक विदेशी नागरिक के स्थानीय अदालतों में जाने के अधिकारों के दायरे से जुड़े प्रश्न की पड़ताल करे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत इस संबंध में एक नियम बना सकती है और इसका देश के लिए ”व्यापक प्रभाव” होगा।

शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 35 देशों के कई नागरिकों को तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप के चलते 10 साल के लिए भारत की यात्रा करने से रोकते हुए काली सूची में डालने संबंधी आदेशों को चुनौती दी गई है।

मेहता ने पीठ से कहा कि अदालत इस सवाल की पड़ताल करे। मेहता ने पीठ से कहा, ”यह सवाल कि जब कोई देश वीजा जारी करता है और वीजा शर्तों का उल्लंघन होता है और जब अनुच्छेद 19 एक विदेशी पर लागू नहीं होता, जबकि अनुच्छेद 21 लागू होता है, ऐसी सूरत में स्थानीय अदालतों का रुख करने के उनके (विदेशियों) अधिकारों का दायरा क्या होगा।”

पीठ ने मेहता से अपना लिखित नोट दाखिल करने को कहा।

मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे इस पर अपना लिखित नोट दाखिल करेंगे।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल तय की।

भाषा शफीक अमित

अमित

अमित

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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