नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाने और तीसरे पक्ष को ऐसे वीडियो फुटेज की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार को जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय और लोक निर्माण विभाग को याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख दी है।
यह याचिका दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने दायर की है। इसके जरिए 11 सितंबर 2017 और 11 दिसंबर 2017 के दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के कक्षाओं में सीसीटीवी लगाने और ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ से संबंधित फैसलों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
भाषा सुभाष दिलीप
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