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Thursday, 14 November, 2024
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राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने चार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

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जयपुर, नौ मार्च (भाषा) राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना मुहैया कराने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत राज और शिक्षा विभाग के चार अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने उदयपुर में प्राथमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उदयपुर के जयेश ने आयोग से शिकायत की थी कि शिक्षा अधिकारी लम्बे समय से उनके आवेदन की अनदेखी कर रह रहे हैं।

आदेशानुसार, आयोग ने अधिकारी से जवाब तलब किया, लेकिन अधिकारी से कोई जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने नाराजगी जाहिर की और जुर्माने की राशि उनके वेतन से वसूलने का निर्देश दिया।

आदेश के अनुसार, चितौड़गढ़ जिले में एक और मामले में सुनवाई करते हुए आयुक्त बारेठ ने गोकुल में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य पर पांच हजार रुपये की शास्ति (जुर्माना) आरोपित करने का निर्देश दिया है। स्थानीय निवासी मनोज ओझा ने आयोग से शिकायत की थी कि वह 2019 से कुछ सूचनाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उन्हें सूचना नहीं दी है।

वहीं श्रीगंगानगर जिले में सादुलशहर के विकास अधिकारी के खिलाफ भी सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही वांछित सूचना 15 दिन में मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

आयोग ने बीकानेर जिले में बेरियावाली के ग्राम विकास अधिकारी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया है।

इन आदेशों की प्रतियां संबंधित अधिकारियों के विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि विभाग ऐसे मामलों में सूचना के अधिकार कानून के पालन की पुख्ता व्यवस्था कर सके।

भाषा कुंज पृथ्वी अर्पणा

अर्पणा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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