जोधपुर, 22 दिसंबर (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने एक जमीन सौदे के सिलसिले में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि उन्हें और दो सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति वाद्रा उनसे जुड़ी कंपनी ‘स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी’ द्वारा बीकानेर में जमीन खरीदने से संबंधित मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति पी. एस. भाटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वाद्रा की गिरफ्तारी पर रोक एक पखवाड़े तक लागू रहेगी ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
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