चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने मंगलवार को कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए 26 जुलाई से दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया.
एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने इसके अलावा बंद स्थान पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 150 तथा खुली जगहों पर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाकर 300 करने की भी घोषणा की लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगायी कि मेहमान कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 फीसद तक ही हों. पहले, कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए बंद जगहों पर 100 तथा खुली जगहों पर 200 के एकत्र होने की छूट दी गयी थी.
कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यालयों को दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए खुलने की अनुमति होगी लेकिन केवल उन्हीं अध्यापकों एवं कर्मियों को विद्यालय पहुंचने की अनुमति होगी, जिनका पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है.
सरकार के अनुसार विद्यालयों में बच्चे अपने अभिभावकों की मर्जी से ही आयेंगे तथा डिजिटल कक्षाओं का विकल्प बना रहेगा.