चंडीगढ़, एक मई (भाषा) पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को जेल प्रशासन प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से तैयार पंजाब कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक, 2026 पारित किया।
विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पेश करते हुए जेल मंत्री रवजोत सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जेलों को महज हिरासत स्थान से सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण केंद्रों में बदलना है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित जेलों से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचा पुराना है, जो वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त है।
मंत्री ने कहा कि यह विधेयक कैदियों की गरिमा और मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए उनकी सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और मानवीय दृष्टिकोण का ढांचा प्रदान करता है।
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शफीक सुभाष
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