नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) की श्रेणी के तहत संपत्ति और मतदान के अधिकार को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
उनसे सवाल किया गया था कि क्या विदेशी नागरिकता रखने वाले प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने का कोई प्रस्ताव है?
उन्होंने इसके जवाब में ‘ना’ में जवाब दिया।
कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नौ और 11 तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा नौ के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।
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