मेरठ, 21 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगायी गई है।
जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि मेरठ जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगायी गयी है जो 21 मार्च 2022 की प्रातः छह बजे से 30 अप्रैल 2022 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में प्रभाव में रहेगी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र के निर्वाचन, कोरोना वायरस संक्रमण एवं आगामी माह/दिनों में रामनवमी, डा भीम राव अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे आदि पर्व के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका से यह कदम उठाया गया है।
भाषा सं राजकुमार
राजकुमार
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