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Monday, 14 July, 2025
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प्रयागराज: पति की गुजारा भत्ते की याचिका पर एसडीएम ज्योति मौर्य को नोटिस जारी

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प्रयागराज (उप्र), 13 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारी ज्योति मौर्य के पति की गुजारा भत्ता का अनुरोध करने वाली याचिका पर अधिकारी को नोटिस जारी किया है।

ज्योति मौर्य के पति आलोक कुमार मौर्य ने गुजारा भत्ता संबंधी उनकी याचिका अधीनस्थ अदालत द्वारा खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में आलोक ने कहा है कि उनकी पत्नी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और वह एक मामूली सरकारी नौकरी करते हैं तथा कई बीमारियों से ग्रस्त हैं इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं।

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, आलोक के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल प्रयागराज की परिवार अदालत के चार जनवरी, 2025 के निर्णय से व्यथित है जिसमें गुजारा भत्ता संबंधी उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ज्योति मौर्य एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जबकि याचिकाकर्ता एक मामूली सरकारी नौकरी करते हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं।

यह याचिका 77 दिन के विलंब से दायर की गई, इसलिए इस देरी की माफी मांगते हुए एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है। अपील दायर करने में विलंब को माफ करने के आवेदन पर भी अदालत ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि एसडीएम के पद पर कार्यरत ज्योति मौर्य ने पेशे से सफाई कर्मचारी अपने पति आलोक कुमार मौर्य से तलाक लेने के लिए प्रयागराज की परिवार अदालत में एक याचिका दायर कर रखी है।

तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान आलोक ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया था जिसे अदालत ने चार जनवरी, 2025 को खारिज कर दिया था।

आलोक मौर्य की 2009 में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति हुई थी। इसके बाद, 2010 में ज्योति मौर्य के साथ उनका विवाह हुआ।

आलोक के मुताबिक, उन्होंने अपनी पत्नी की प्रयागराज में पढ़ाई के लिए हर संभव व्यवस्था की लेकिन पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद जब 2025 में ज्योति की नियुक्ति एसडीएम के पद पर हुई तो उनकी पत्नी का उनके और उनके परिवार के प्रति नजरिया बदल गया तथा अब वह तलाक चाहती हैं।

भाषा राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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