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Tuesday, 27 October, 2026
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दिल्ली में 1 नवंबर की कांग्रेस रैली पर पुलिस की शर्तें, शाम 5 बजे तक खत्म करना होगा कार्यक्रम

रामलीला मैदान में रातभर रुकने पर रोक, भड़काऊ भाषण देने पर स्पीकर बंद कर वक्ता को मंच से हटाना होगा.

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कानून-व्यवस्था के लिहाज से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी कर दिया है. हालांकि, इसके लिए जमीन के मालिकाना हक वाले विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी और पुलिस की कई शर्तों का पालन करना होगा. रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.

मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और पार्टी मुख्यालय के प्रभारी मनीष चतरथ को लिखे पत्र में बताया कि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान की बुकिंग के अनुरोध पर विचार किया गया है.

पुलिस ने आयोजकों को प्रवेश और निकास द्वार, मंच, आसपास के इलाकों और बैठने की जगहों पर हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. कैमरों में रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए. साथ ही, निगरानी के लिए कम से कम पांच स्क्रीन और एक अलग CCTV कंट्रोल रूम बनाना होगा.

आयोजकों को पर्याप्त पानी के टैंकर और शौचालयों की व्यवस्था करने को कहा गया है. महिला प्रतिभागियों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए. रैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक तैनात करने होंगे. उनकी पहचान के लिए सभी स्वयंसेवकों के कपड़े एक जैसे होने चाहिए या उनके पास एक जैसे बैज होने चाहिए.

पुलिस ने साफ किया है कि रैली हर हाल में 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक खत्म करनी होगी. इसके बाद लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. कार्यक्रम का समय किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जा सकता. रैली से पहले या बाद में किसी भी प्रतिभागी को रामलीला मैदान में रातभर रुकने की अनुमति नहीं होगी.

बस, कार, टेंपो और दूसरे वाहनों को ट्रैफिक यूनिट की ओर से तय जगहों पर ही खड़ा करना होगा. आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रैली शांतिपूर्ण रहे और किसी तरह की अव्यवस्थित, उपद्रवी या कट्टरपंथी गतिविधि न हो.

पुलिस ने आयोजकों से विभाग के साथ पूरा सहयोग करने और ड्यूटी पर तैनात सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), कमला मार्केट थाने के थाना प्रभारी (SHO) या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है. यह निर्देश स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिए गए हैं.

पत्र के मुताबिक, कोई भी वक्ता जाति, धर्म या रंग को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकेगा, जिससे सामाजिक सौहार्द, शांति या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो. अगर कोई वक्ता भड़काऊ या डराने वाला भाषण देता है, तो तुरंत पब्लिक एड्रेस सिस्टम बंद करना होगा और उसे मंच से हटाना होगा.

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि रामलीला मैदान के अलावा किसी दूसरी जगह की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं होगी.

आयोजकों को रैली में शामिल होने वाले आमंत्रित लोगों और स्वयंसेवकों की सूची, कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट ब्योरा और बसों की संख्या के साथ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी देने होंगे. पुलिस ने कहा है कि उसके सभी निर्देशों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर अनुमति कभी भी रद्द की जा सकती है.

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