नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका कानून के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए दो महीने का और समय दे दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर जांच की अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी, जिसमें अदालत से 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया था।
कानून के अनुसार, यदि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करके अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो आरोपी को जमानत का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, जब तक कि न्यायाधीश तीन महीने की अवधि को बढ़ा न दें।
बाल्यान को इस मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और उनकी 90 दिन की गिरफ्तारी अवधि तीन मार्च को समाप्त हो रही है। पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और जांच पूरी करने के लिए उसे और समय चाहिए, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह आदेश दिया।
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शफीक दिलीप
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