मुंबई, पांच जुलाई (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने धनशोधन मामले में मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की।
फरवरी में गिरफ्तार होने के बाद से उनकी यह पहली नियमित जमानत याचिका है और अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से इस पर 15 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।
इससे पहले, विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने चिकित्सा के आधार पर दायर उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में मतदान के लिए एक दिन की जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मलिक को 23 फरवरी को धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
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