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Wednesday, 1 April, 2026
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पश्चिम बंगाल में एक जुलाई से 75 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध

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कोलकाता, 14 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने एक जुलाई से राज्य में 75 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। शहरी विकास एवं नगर निगम मामलों के मंत्री फरहाद हाकिम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राज्य में प्लास्टिक के थैले बनाने वाली कुल 1,026 कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है। हाकिम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में एक जुलाई से 75 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जुलाई से 75 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक के बैग और रैपर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए प्लास्टिक के पैकेट की मोटाई को लेकर दिशानिर्देश तय किए हैं।

मंत्री ने कहा, ‘‘हमने विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों में अधिसूचना जारी की है।’’ उन्होंने कहा कि एक जुलाई से विक्रेताओं पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि खरीदारों को 75 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक के पैकेट का उपयोग करते हुए पाए जाने पर 50 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

नगरीय विकास विभाग के एक अधिकारी के अनुसार प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए बहुत पतले प्लास्टिक बैग का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है और सरकार ने अब इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।

भाषा सुरभि नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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