नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) दिल्ली की अदालत ने आगामी फिल्म ‘आदिपुरुष’ पर रोक लगाने का आग्रह करने वाली याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया है।
अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने ‘दीवानी मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं’, इस पर वादी और वकील राज गौरव की तरीफ से दलील सुनी।
न्यायाधीश ने शनिवार को जारी आदेश में कहा, “ मामले को वादी की तरफ से शेष दलीलों के लिए सूचीबद्ध किया गया था… बहरहाल, इस चरण में, वादी ने कहा कि उसे मामला वापस लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि फिल्म की रिलीज़ को टाल दिया गया है और उसकी जानकारी में आया है कि फिल्मकार फिल्म में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं।”
न्यायाधीश ने कहा, “ बयान के मद्देनजर, मौजूदा मुकदमे को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।”
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कृति सेनन, प्रभास और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि इसके प्रचार वीडियो में भगवान राम और भगवान हनुमान का गैर जरूरी और गलत चित्रण किया गया है।
भाषा नोमान संतोष
संतोष
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