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Monday, 23 March, 2026
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तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को दिल्ली भेजने के सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका

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कोलकाता, तीन मार्च (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए दिल्ली भेजने संबंधी सीबीआई अदालत के एक निर्देश को चुनौती देने वाली एक गैर-सूचीबद्ध याचिका शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो जाने के कारण वकील अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। इसके बाद, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने याचिका का रिकार्ड मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को भेज दिया, ताकि शनिवार को विषय की सुनवाई के लिए एक विशेष बैठक की अनुमति मिल सके।

याचिका प्रस्तुत करते हुए मंडल के वकील ने न्यायमूर्ति चौधरी के समक्ष दलील दी कि आसनसोल स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के आधार पर ईडी पशु तस्करी के एक मामले में आगे की जांच के लिए उन्हें दिल्ली भेजने का पहले ही कदम उठा चुकी है।

मंडल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पशु तस्करी के मामले में अगस्त 2022 में उन्हें हिरासत में लिया था।

भाषा सुभाष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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